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Budget 2024 Update: STCG पर 20% और LTCG पर 12.5% टैक्स, जानें पूरी डिटेल |




जुलाई 2024 बजट: शेयरों और इक्विटी फंड्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया

नई दिल्ली, 12 फरवरी 2025: जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयरों, इक्विटी फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट (InvIT और REIT) से होने वाले शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा की थी। हालांकि, नए आयकर विधेयक में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, यह जानकारी CNBC-आवाज़ ने 12 फरवरी को सूत्रों के हवाले से दी।

आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति बनाई थी, जिसका उद्देश्य कानून को सरल, स्पष्ट और विवाद रहित बनाना था। यह समिति करदाताओं के लिए अधिक कर निश्चितता प्रदान करने और विवादों को कम करने के उद्देश्य से काम कर रही है। इसके अलावा, 22 विशेष उप-समितियां भी गठित की गईं, जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की।

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स दर

बजट 2024 में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को सभी प्रकार की संपत्तियों पर समान रूप से 12.5% पर करयोग्य करने की घोषणा की गई थी। इससे निवेशकों को कर नियमों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और विभिन्न एसेट क्लास में टैक्स दर की समानता सुनिश्चित होगी।

नए आयकर विधेयक में बदलाव नहीं

नए आयकर विधेयक में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, सरकार द्वारा कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास जारी रहेंगे।

निष्कर्ष

बजट 2024 में किए गए ये बदलाव निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। STCG पर बढ़ा हुआ टैक्स अल्पकालिक निवेशकों के लिए अधिक कर भार ला सकता है, जबकि LTCG पर समान कर दर दीर्घकालिक निवेशकों के लिए राहत ला सकती है। सरकार का उद्देश्य आयकर अधिनियम को आसान और विवाद रहित बनाना है, जिससे करदाताओं को अधिक निश्चितता मिले।